Mukhyamantri Bal Vikas Yojana:कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। इस महामारी के कारण अनेक परिवार उजड़ गए और बहुत सारे बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया। ऐसे में अनाथ बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री बाल विकास योजना” रखा गया है, जिसके तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक, शैक्षिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करना और उन्हें एक उज्जवल भविष्य देने की दिशा में आगे बढ़ाना है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से बच्चों की आर्थिक मदद, शिक्षा, आवास और विवाह जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई लाभ प्रदान किए हैं।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- आर्थिक सहायता:
- 18 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को ₹2500 प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए हर साल ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- बाल सेवा संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए आवर्ती जमा (Recurring Deposit) खाता खोला जाएगा।
- 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक अनाथ बच्चे के खाते में ₹15,000 प्रतिवर्ष जमा किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत दी गई राशि 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निकाली जा सकेगी।
- शिक्षा और आवासीय सुविधाएं:
- अनाथ लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
- सरकार अनाथ बच्चों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट भी प्रदान करेगी ताकि उनकी ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित न हो।
- इस योजना के तहत अनाथ लड़कियों को आवासीय सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि वे सुरक्षित वातावरण में रह सकें।
- विवाह के लिए आर्थिक सहायता:
- सरकार अनाथ लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी।
- प्रत्येक अनाथ लड़की के खाते में ₹51,000 की राशि जमा की जाएगी, जो ब्याज सहित विवाह के समय मिलेगी।
मुख्यमंत्री बाल विकास योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जाएं।
- वहां से मुख्यमंत्री बाल विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि:
- माता-पिता के निधन का प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की पुष्टि के बाद, पात्रता अनुसार लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना की पात्रता शर्तें
- इस योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जिन बच्चों के पास कोई अन्य सहारा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं
- सरकारी पहल: इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत लागू किया गया है।
- समाज कल्याण की दिशा में प्रयास: यह योजना सरकार की उन योजनाओं में से एक है जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करती हैं।
- लड़कियों के लिए विशेष लाभ: अनाथ लड़कियों के लिए शिक्षा, आवास और विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सरकार की अन्य सहायता योजनाएं
हरियाणा सरकार ने इस योजना के अलावा भी कई अन्य योजनाएं चलाई हैं जो गरीब और जरूरतमंद बच्चों के हित में हैं:
- फ्री प्लॉट योजना: गरीब परिवारों को मुफ्त आवासीय प्लॉट प्रदान करना।
- शिक्षा ऋण योजना: छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाना।
- बाल सेवा योजना: अनाथ बच्चों को आश्रय गृहों में स्थान देकर उनकी देखभाल करना।