Dayalu Yojana Haryana :हरियाणा सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ लाती रहती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है ‘दयालु योजना’, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या जो किसी कारणवश दिव्यांग हो गए हों। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस लेख में हम आपको दयालु योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, जैसे कि योजना का उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने का तरीका।
दयालु योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत 16 मार्च 2023 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे किसी आकस्मिक स्थिति में आर्थिक संकट का सामना न करें। इस योजना का सीधा लाभ अंत्योदय परिवारों को मिल रहा है।
दयालु योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है:
- परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
- किसी व्यक्ति के दिव्यांग हो जाने पर
सरकार द्वारा दी गई यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
दयालु योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। ये निम्नलिखित हैं:
- परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में आय सत्यापित होनी चाहिए।
- जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या जो दिव्यांग हुआ हो, उसकी जानकारी 3 महीने के भीतर आवेदन में दी जानी चाहिए।
- योजना का लाभ 5 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति को दिया जाएगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
दयालु योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड (आवेदक और दिवंगत/दिव्यांग व्यक्ति का)
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई हो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि व्यक्ति दिव्यांग हो गया हो)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
दयालु योजना में आवेदन प्रक्रिया
दयालु योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और ऑनलाइन है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘Apply Scheme’ पर क्लिक करें – योजना में आवेदन करने के लिए इस विकल्प का चयन करें।
- फैमिली आईडी दर्ज करें – इसके बाद अपनी फैमिली आईडी नंबर को दर्ज करें।
- ओटीपी वेरीफिकेशन करें – ‘GET OTP’ पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज कर वेरीफाई करें।
- आवेदन फॉर्म भरें – अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारियाँ भरनी होंगी।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें – सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट करें – सभी जानकारियाँ भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
योजना की राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदन के बाद सरकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाती है।
- जाँच पूरी होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो राशि परिवार के किसी अन्य बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।
- दिव्यांगता की स्थिति में सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- यह पूरी प्रक्रिया आवेदन के 3 महीने के भीतर पूरी कर दी जाती है।
दयालु योजना के लाभ
दयालु योजना हरियाणा सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:
- आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिलती है।
- गरीब परिवारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।
- आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है।
- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- योजना का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों को ही मिलता है।
दयालु योजना हरियाणा सरकार की एक प्रभावी पहल है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।