गरीब परिवारों के लिए 1000KM बस सफर फ्री, नही लेना पड़ेगा बस का टिकट Happy Card Scheme

Happy Card Scheme:हरियाणा सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी दिशा में एक अनूठी पहल के रूप में ‘हैप्पी कार्ड योजना’ (Happy Card Scheme) की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में सालभर में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।

इस योजना से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और उनके परिवहन संबंधी खर्चों में कमी आएगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

हैप्पी कार्ड योजना क्या है?

हैप्पी कार्ड योजना हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब वर्ग को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र नागरिकों को केवल 50 रुपये शुल्क देकर एक हैप्पी कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वे हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।

हैप्पी कार्ड योजना के उद्देश्य

  1. गरीब परिवारों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देना।
  2. राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत प्रदान करना।
  3. बस यात्रा को अधिक किफायती और सुगम बनाना।
  4. शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाना।
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हैप्पी कार्ड योजना के लाभ

  • 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा: कार्डधारक हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकते हैं।
  • कम लागत में बड़ा लाभ: कार्ड बनवाने के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क देना होता है, जबकि बाकी खर्च सरकार उठाती है।
  • सभी रोडवेज बसों में मान्य: यह कार्ड हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मान्य है, जिससे लाभार्थियों को कहीं भी यात्रा करने में सहूलियत मिलती है।
  • गरीब परिवारों के लिए विशेष योजना: योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।

हैप्पी कार्ड योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना चाहिए।
  • केवल गरीब वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर ‘Cards’ सेक्शन में जाएं और ‘Apply Happy Card’ पर क्लिक करें।
  3. आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन पत्र को जमा करने के बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  5. ओटीपी सत्यापन के बाद आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
  6. कुछ दिनों के भीतर आपको आपका हैप्पी कार्ड मिल जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी रोडवेज डिपो या परिवहन कार्यालय में जाएं।
  2. वहां से हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. फॉर्म को सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. 50 रुपये का शुल्क जमा करके फॉर्म जमा करें।
  5. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको हैप्पी कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
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हैप्पी कार्ड का उपयोग कैसे करें?

  1. जब आप हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करें, तो कंडक्टर को अपना हैप्पी कार्ड दिखाएं।
  2. कंडक्टर POS मशीन के जरिए कार्ड स्कैन करेगा और आपकी जानकारी वेरीफाई करेगा।
  3. जानकारी सही पाए जाने पर आपको 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की अनुमति मिलेगी।

हैप्पी कार्ड योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

  • इस योजना का शुभारंभ 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया।
  • योजना से हरियाणा के लगभग 22 लाख गरीब लोग लाभान्वित होंगे।
  • अगस्त 2024 तक 13 लाख से अधिक लोगों को यह कार्ड जारी किया जा चुका था।

हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल उनके यात्रा संबंधी खर्चों में कटौती होगी, बल्कि उन्हें बेहतर रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अवसर भी मिलेगा। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।

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